छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने नगरीय निकायों में वित्तीय वर्ष 2024-25 के संपत्ति कर और विवरणी जमा करने के लिए 30 दिनों की विशेष छूट प्रदान की है।
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CG News: संपत्ति कर 30 अप्रैल तक कर सकेंगे जमा, नगरीय प्रशासन विभाग ने दी 30 दिनों की विशेष छूट, आदेश जारी
